सूरजपुर:–जिले में पशुओं के अवैध परिवहन और क्रूरता पर नकेल कसते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एस. जयवर्धन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत पकड़े गए स्वराज माजदा ट्रक (UP 64 BT 1334) को शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
इस प्रकरण में डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए कठोर फैसला सुनाया।
कैसे पकड़ा गया था ट्रक?
11 जून 2025 की रात, खोपा की ओर से आ रहा यह ट्रक लोधिमा चौक के पास पुलिस ने रोका। जांच में पता चला कि ट्रक में क्षमता से अधिक 21 मवेशियों 16 भैंस 4 रास भैंसा
1 पड़िया को ठूंस-ठूंस कर क्रूरता पूर्वक भरा गया था।
पूछताछ में वाहन मालिक मो. रहीम (28 वर्ष), निवासी जियावन, जिला सिंगरौली (म.प्र.) ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ पशुओं को अवैध तरीके से कानपुर ले जा रहा था।

चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर में इस मामले में धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता अधिनियम तथा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस ने मो. रहीम सहित आरोपियों तनवीर अहमद (38 वर्ष), खालिद हुसैन (21 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था।
अब क्या होगा?
कलेक्टर द्वारा राजसात आदेश जारी होने के बाद अब यह वाहन नीलाम किया जाएगा और प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में जमा होगी यदि भविष्य में माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त होता है, तो उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।
संदेश साफ पशु तस्कर सावधान!
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पशुओं के अवैध परिवहन और क्रूरता में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
जिले में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आगे भी इसी प्रकार की कठोर एवं निर्णायक कार्रवाई जारी रहेगी।


