बलरामपुर/रामानुजगंज
नाम आरोपी – रामविचार भुइयां पिता संतोष भुइया उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चूतरू थाना रंका जिला गढ़वा झारखंड
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता 4 फरवरी 2025 में अपने घर से नदी में नहाने जा रही थी उसी दौरान आरोपी रामविचार भुइयां उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चूतरु थाना रंका झारखंड का पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया था

तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया था घटना के बाद आरोपी काम करने दूसरे राज्य चल गया था, आरोपी के उक्त कृत्य से पीड़िता गर्भवती हो गई जिसकी जानकारी पीड़िता के परिजनों को भी नहीं थी , आरोपी काम करके अपने गांव वापस लौटा और पुनः दिनांक 24.08.25 को पीड़िता के गांव मिलने आया था जिसे आपत्तिजनक स्थिति में परिजनों द्वारा देखने पर पकड़ने का प्रयास किए तो आरोपी राम विचार अपनी मोटर साइकिल को वही छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों द्वारा पूछने पर पीड़िता बताई कि वह गर्भवती हो गई है ,आरोपी रामविचार द्वारा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया था जिसके कारण वह परिजनों को नहीं बतायी थी, उक्त रिपोर्ट पर थाना रामानुजगंज में धारा 64(२) (ड), 65(१) , 351(३)bns , 4(२), 6 pocso act के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। तथा आरोपी रामविचार भुइयां को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया।*