डीजे संचालन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत ना बजाए जाने हेतु दिए गए स्पष्ट दिशा निर्देश।
बैठक में डीजे संचालकों को डीजे संचालन से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करने एवं आवाज़ तय मानकों के आधार पर रखने किया गया निर्देशित।
धार्मिक कार्यक्रमों मे सामान्य साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करने दी गई समझाईस।
सरगुजा:–आगामी त्योहारों के मद्देनजर सरगुजा पुलिस द्वारा विभिन्न थाना/चौकी अंतर्गत डीजे संचालकों की बैठक लेकर डीजे संचालको कों ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग सम्बन्धी दिशा निर्देश एवं डीजे के उपयोग कों कम कर सामान्य साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करने की समझाईस दी गई, बैठक के दौरान डीजे संचालकों को किसी भी सामाजिक/धार्मिक आयोजन /कार्यक्रम /रैली /जुलूस आदि में डीजे संचालन से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करने पश्चात ही सिस्टम लगाने निर्देशित किया गया, साउंड सिस्टम की आवाज तय मानक 70 डेसीबल के अंतर्गत रखने एवं समय का विशेष ध्यान रखने हेतु रात्रि 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग करने के दिशा निर्देश दिए गए, डीजे संचालको को रजिस्टर संधारण करने के निर्देश दिए गये जिसमे विधिवत अनुमति एवं नियम शर्तो के साथ डीजे संचालन कराने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र एवं अन्य जानकारिया लिखित रूप मे प्राप्त कर रखा जायगा,जिससे आवश्यक होने पर सम्बंधित व्यक्ति एवं संचालक से तत्काल परस्पर सुचना स्थापित की जा सके, बैठक मे तय समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग करने पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जप्ती की कार्यवाही किये जाने की सुचना दी गई।


डीजे संचालन के दौरान किसी भी धर्म संप्रदाय एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत नही बजाने हेतु सभी डीजे संचालको को कड़ी समझाईस दी गई उक्त सभी दिशा-निर्देशों पर सभी डीजे संचालकों ने भी अपनी सहमति प्रदान की एवं नियमों का उल्लंघन होना पाये जाने पर उचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु समझाईस दी गई, बैठक के दौरान प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी समेत डीजे संचालक उपस्थित रहे।