पंचायत के आय-व्यय, विकास कार्यों, आवारा पशुओं के प्रबंधन और जनहित के विषयों पर होगी चर्चा….
सूरजपुर/27 सितम्बर 2026:– छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के द्वारा जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत और उसके आश्रित ग्रामों में 02 अक्टूबर 2026 को ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश दिया गया है। ग्राम सभा में गणपूर्ति के साथ सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव को सौंपा गया है ग्राम सभा में पिछली बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन का पालन प्रतिवेदन, पंचायत के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन के साथ पिछले वर्ष विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण का वाचन किया जाएगा। इसमें कार्य का नाम, प्राप्त राशि, व्यय राशि तथा कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी शामिल होगी।
बैठक में मवेशियों को सड़कों पर खुला नहीं छोड़ने के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और संकल्प पारित करने पर चर्चा होगी। सड़कों पर पशुओं को खुला छोड़ने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना अथवा शास्ति अधिरोपित करने तथा आवारा पशुओं के प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित लंबित और निराकृत प्रकरणों तथा वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाएगी। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, बाल विवाह की रोकथाम, टीबी मुक्त पंचायत, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और विकसित भारत-जी राम जी से संबंधित विषयों सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।


