डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर की अनुशंसा पर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने जारी किया आदेश
सूरजपुर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में सूरजपुर पुलिस लगातार गंभीर अपराधों में लिप्त तत्वों पर कड़ी नजर रखते हुए कठोर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक आदतन अपराधी को जिले से 6 माह के लिए जिलाबदर कर दिया गया है।
डीआईजी एवं एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर की अनुशंसा पर कलेक्टर सूरजपुर श्री एस. जयवर्धन ने नगर पंचायत प्रेमनगर निवासी सत्येन्द्र कुमार राय उर्फ सत्येन्द्र तिवारी उर्फ मोनू (पिता रामप्यारे, उम्र 37 वर्ष) को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत 6 माह की अवधि के लिए सूरजपुर सहित आसपास के पांच अन्य जिलों—सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) और सिंगरौली (म.प्र.)—की सीमा से बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है।
आदेशानुसार, सत्येन्द्र तिवारी अब 10 जून 2025 से आगामी छह माह तक इन जिलों की सीमा में बिना वैधानिक अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सत्येन्द्र तिवारी के विरुद्ध अब तक कुल 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से तीन प्रकरणों में मारपीट, गाली-गलौज, एससी/एसटी एक्ट के तहत शासकीय कार्य में बाधा एवं शासकीय कर्मियों को भयभीत करने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट, अपराध उद्दीपन, तथा सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित पांच अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी दर्ज हैं।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध और आपराधिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसे तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
जिले में अपराध पर सख्त कार्रवाई: आदतन अपराधी सत्येन्द्र तिवारी छह माह के लिए जिलाबदर।

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