कोतवाली पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, गंभीर धाराओं में दर्ज किया मामला।
अंबिकापुर, 20 मई 2025:
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक युवती की गर्भपात की दवा से मृत्यु के मामले ने सनसनी फैला दी है। युवती को जबरन दवा खिलाने वाले प्रेमी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस ने मामले में सख्त वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 90(2) के तहत अपराध दर्ज किया है।
मामले का विवरण:
थाना कोतवाली पुलिस को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से 11 मई 2025 को मर्ग इंटीमेशन प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया कि महामायापारा निवासी एक युवती को गर्भपात की दवा सेवन करने के बाद परिजनों द्वारा जिला अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई।
मृतिका की मां ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी बेटी के संबंध भुनेश्वर विश्वकर्मा उर्फ गोलू विश्वकर्मा (उम्र 24 वर्ष, निवासी खम्हरिया, थाना उदयपुर, वर्तमान पता महामायापारा) से थे। युवती के गर्भवती होने पर आरोपी ने उस पर गर्भपात की दवा लेने का दबाव बनाया। युवती ने दवा का सेवन किया, जिससे गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पुलिस की कार्रवाई:
मामले की मर्ग जांच के उपरांत आरोपी भुनेश्वर विश्वकर्मा के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 331/25 धारा 90(2) BNS के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
पुलिस टीम की सक्रियता:
इस कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, मिशन अस्पताल चौकी प्रभारी एएसआई मनोज सिंह, आरक्षक अमर सिंह और आशीष कुमार की अहम भूमिका रही।
यह घटना प्रेम संबंधों में बढ़ती लापरवाहियों और अवैध गर्भपात जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों की ओर संकेत करती है। पुलिस की तत्परता से मामले में त्वरित न्याय प्रक्रिया की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।