बलरामपुर–रामानुजगंज 26 दिसंबर 2025
थाना रामचंद्रपुर क्षेत्र से सामने आए एक गंभीर और संवेदनशील मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग अपहृत किशोरी को झारखंड से सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराध क्रमांक 27/2025 अंतर्गत धारा 137(2), 87, 64(m) BNS एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दिनांक 25 अगस्त 2025 को पीड़िता के पिता ने थाना रामचंद्रपुर में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई है। परिजनों द्वारा आसपास काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। लगातार तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखते हुए 24 दिसंबर 2025 को पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने झारखंड के गढ़वा जिले के थाना डंडाई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रारों से नाबालिग किशोरी को आरोपी के कब्जे से बरामद किया।
पीड़िता ने अपने कथन में बताया कि अनिल कुमार (19 वर्ष), पिता मुनेश्वर सिंह, निवासी ग्राम रारों, थाना डंडाई, जिला गढ़वा (झारखंड) ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध अपराध से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।
इस घटना ने एक बार फिर समाज में नाबालिगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी संवेदनशीलता और सख्ती के साथ की जा रही है।
कानून का स्पष्ट संदेश
नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।


