Chhattisgarh Formar CM Bhupesh Badhel: भूपेश बघेल को सीबीआई की स्पेशल अदालत ने राहत देते हुए उनके खिलाफ सेक्स सीडी मामले में मुकदमा खारिज करने का आदेश जारी किया है
छत्तीसगढ़:–सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत दी है कोर्ट ने सेक्स सीडी कांड (Sex CD Scandal) मामले में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है आज बघेल इस मामले में रायपुर के सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे पिछली सुनवाई में CBI ने अपना पक्ष रखा था आज आरोपियों के वकीलों ने बहस की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बचाव में जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में दलीलें रखीं।

अधिवक्ता मनीष दत्त ने कहा कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया है. भूपेश ने न तो सीडी बनवाई और न ही सीडी बांटी. उन्होंने किसी तरह का कोई ऑफेंस (अपराध) नहीं किया है. बता दें कि यह दूसरी बार है जब सभी आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी दी
क्या है छत्तीसगढ़ अश्लील सीडी कांड?
27 अक्टूबर, 2017 को छत्तीसगढ़ में एक कथित अश्लील सीडी कांड सामने आया था इसे कथित रूप से पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बताया जा रहा था दरअसल, इस सीडी में एक आपत्तिजनक वीडियो था जिसे लेकर भूपेश ने दावा किया था कि महिला के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में दिखने वाला व्यक्ति मंत्री राजेश मूणत हैं कुछ ही समय में यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया हालांकि इस सीडी के सामने आने के बाद मंत्री मूणत ने इसका खंडन करते हुए सीडी को फर्जी बताया और मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की वहीं, इस मामले में रायपुर के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था सीडी सार्वजनिक होने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने गाजियाबाद से वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था साथ ही पुलिस ने दावा किया था कि उनके आवास से वीडियो क्लिप की 500 सीडी और 2 लाख रुपये जब्त किए गए हैं।